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Arvind Kejriwal News: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली सीएम केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। इस याचिका में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सही नहीं है। यह गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया गया है।

इस याचिका में दावा किया गया है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने और आदर्श आचार संहिता लागू होने के पांच दिन बाद ईडी ने एक मौजूदा मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय विपक्षी दलों में से एक के राष्ट्रीय संयोजक को अवैध रूप से पकड़ लिया। हलाकि ED ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया था।

इस याचिका पर कहा कि जांच एजेंसी ने कहा कि भारत में कानून सब के लिए बराबर है और ऐसे में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या कोई आम आदमी दोनों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता है। आगे ED ने कहां कि मनी लॉड्रिंग मामले में पहले भी कोर्ट में बता चूका है कि गिरफ़्तारी से पहले केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 समन भेजे गए थे, जिसके एवज में उनका कोई जबाब नहीं आया था। ये गिरफ़्तारी कोर्ट के द्वारा उनकी याचिका को ख़ारिज करने के बाद लिया गया था।

सीएम केजरीवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी का तरीका और समय एजेंसी की ‘मनमानी’ के बारे में बहुत कुछ कहता है। कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा था। इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि बार-बार समन जारी करने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास कम विकल्प बचे थे। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्यन में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।

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